उज्जैन, अग्निपथ। महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम बहादुरपुरा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन मे बाल विवाह हो रहा है, जिस पर साबिर अहमद सिद्दीकी सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन द्वारा गौतम अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला उज्जैन के मार्गदर्शन में शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए।
सहायक संचालक ने बताया कि 16 दिसम्बर बाल विवाह निरोधक दल मे शामिल महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन से संतोष पवार, श्रीमती गायत्री वर्मा, विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन से प्रधान आरक्षक मंशाराम मुजाल्दे, थाना झारडा से उपनिरीक्षक एस.आर. किरार की सयुंक्त टीम विवाह स्थल ग्राम बहादुरपुरा जिला उज्जैन पर पहुंची।
सयुंत दल द्वारा घटनास्थल का दौरा कर उपस्थित जनों व परिजनों से पूछताछ की, जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया की भंवरलाल प्रजापत पिता पूना जी के पुत्र का विवाह , वरदीचन्द्र ग्राम सेमलिया की पुत्री के साथ 12 दिसम्बर को होना निर्धारित था। टीम द्वारा परिजनों को बालक के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया गया, जिसके पश्चात परिजनों द्वारा बालक का आधार कार्ड प्रस्तुत किया जिसमे दर्ज जन्म तिथि 16 जून 2003 के आधार पर बालक वर्तमान मे नाबालिग पाया गया।
टीम द्वारा बालक के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालक का विवाह की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई। जिसके अंतर्गत बताया गया कि बाल विवाह करने पर परिजनों एवं सम्मिलित लोगो के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने के सजा की कार्यवाही की जायेंगी, जिसके पश्चात बालक के परिजनों द्वारा बालक का विवाह निरस्त करते हुए बालक का विवाह बालिग होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी।
इसी तारतम्य 12 दिसम्बर को मंजुबाई पति श्यामलाल की पोती व राजकुमार पिता श्यामलाल की भानेज के बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास उज्जैन से संतोष पवार , सुनीता मिश्रा, विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन से प्रधान आरक्षक मंशाराम मुजाल्दे व थाना चिमनगंजमंडी उज्जैन से आरक्षक रवि कुशवाह की सयुंक्त टीम वार्ड न. 5 उत्तरमुखी हनुमान मंदिर अंकपात मार्ग उज्जैन पहुंची, जहा बालिका के परिजनों (मंजुबाई पति श्यामलाल व राजकुमार पिता श्यामलाल) द्वारा बताया गया कि 12 दिसम्बर को बालिका का विवाह राधेश्याम के पुत्र निवासी सेगवाली से होना निर्धारित है।
टीम द्वारा परिजनों को बालिका के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया गया, जिसके पश्चात परिजनों द्वारा बालिका की कक्षा 3 सरी की अंकसूची प्रस्तुत की जिसमे दर्ज जन्म तिथि 15 अगस्त 2005 के आधार पर बालिका वर्तमान मे नाबालिग पायी गई। टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालिका का विवाह की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई।
उन्हें बताया गया की वह यदि बालिका का 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व विवाह करते है तो उनके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जावेगी , जिसके पश्चात परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए ग्राम सेगवाली महिदपुर मे बालिका के ससुराल मे फोन कर बारात न लाने हेतु सूचना दी गई। बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात ही विवाह करने की सहमती प्रदान की गई।