खेत में जाने के लिए जबरिया वसूली करने वालों को सजा

एक साल रहना होगा जेल में, जुर्माना भी

उज्जैन,अग्निपथ। तराना में करीब आठ साल पहले ह ता वसूली के लिए किसान से मारपीट के केस में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दो बदमाशों को सजा के साथ अर्थदंड दिया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि तराना का लक्ष्मण पिता गोपीलाल 6 मार्च 2013 की सुबह दोस्त के साथ खेत पर तार फेसिंग और जुतवाने गया था। इसी दौरान ग्राम सनकोटा का नारायण पिता गोपीलाल(49) सुरेश पिता गिरधारी लाल बंजारा (20) वहां पहुंचे। उन्होंने ाुद को क्षेत्र का गुंडा बताते हुए लक्ष्मण से शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे। कहा कि खेत पर आने-जाने के लिए ह ता देना पड़ेगा।

मना कर दिया तो दोनो ने लक्ष्मण को गालिया बकते हुए मारपीट कर चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दे दी। ह ता वसूली व मारपीट के इस केस में अब तक की सुनवाई के बाद तराना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकृष्ण डागलिया ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने नारायण व सुरेश को दोषी सिद्ध होने पर 1- साल की सजा और दो हजार रुपए अर्थदण्ड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ पप्पू चौधरी ने रखा।

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