OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं; मप्र विधानसभा में संकल्प पारित

भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन गुरुवार को सदन ने बड़ा फैसला ले लिया। अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। इसके बाद इस संकल्प को पारित कर दिया गया है। इसके बाद हंगामा और शोर के बीच “MP लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021” भी पारित हो गया। अब सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान करने वाले पर FIR के साथ-साथ नुकसान की वसूली भी की जाएगी।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग तरह-तरह के आदेश जारी कर रहा है। यह उचित नहीं है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिएl

इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके लिए जल्द ही सुनवाई की तारीख ली जाएगीl मिश्रा के इस बयान आने के बाद विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष डॉ. गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

सीएम बोले- इतने बड़े वर्ग के बिना चुनाव कराना तर्कसंगत नहीं

सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, सरकार की प्रतिबद्धता है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होl हम सामान्य वर्ग एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना चाहते हैंl यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार ने आज ही सुनवाई के लिए आवेदन भी किया हैl मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने बड़े वर्ग के बिना चुनाव कराना तर्कसंगत नहीं है।

Next Post

लुधियाना कोर्ट में विस्फोट: NIA को सौंपी गई मामले की जांच, सीएम चन्नी बोले- विस्फोट के पीछे राष्ट्रविरोधी तत्व

Thu Dec 23 , 2021
चंडीगढ़। पंजाब में गुरुवार दोपहर को लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि विस्फोट लुधियाना में जिला एवं सत्र अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर स्थित एक शौचालय में दोपहर करीब 12 बजकर 22 […]