लाखों रुपयों से भरे 2 बेग लूटने वाले बदमाशों को सजा

उज्जैन, अग्निपथ। प्रायवेट कम्पनी के 2 कर्मचारियों के साथ चाकू और पिस्टल की नोक पर लाखों रुपये से भरे दो बेग लूटने वाले बदमाशों 6 साल बाद 8 साल की सजा सुनाई गई है।

6 जून 2015 को ऋषिनगर में पार्क के सामने चार बाइक सवार बदमाशों ने चाकू-पिस्टल की नोक पर एटीएम में पैसा जमा करने वाली बेगड़े राईटर्स सेफगार्ड प्रायवेट कम्पनी के दो कर्मचारी सोनू पिता चुन्नीलाल और सचिन दुबे से दो बेग लूट लिये थे। बेग में 6.65 लाख से अधिक राशि रखी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर इंदौर-मु बई के रहने वाले चार बदमाशों रमीज उर्फ बंकू शेख, वसीम खान, अबरार और शफीक को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

6 साल बाद सोमवार को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्रसिंह कुशवाह ने रमीज और वसीम को लूट की वारदात का दोषी करार देते हुए 8-8 साल की सजा और 4 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। उपसंचालक अभियोन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि लूट में शामिल एक आरोपी अबरार की मृत्यु हो चुकी है, वहीं एक आरोपी शफीक जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले में फैसला सुनाया जाएगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ नितेश कृष्णन द्वारा की गई।

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