डंपर पलटने पर गई थी युवक की जान, चालक को सजा

दूध में मिलावट करने वाला भी नपा

उज्जैन,अग्निपथ। दुर्घटना और मिलावट के दो प्रकरणों में मंगलवार को जिले की दो कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने डंपर पलटने से हुई मौत के मामले में चालक को एक साल की सजा सुनाई है। वहंी दूध में मिलावट के दोषी को छह माह कारावास दिया है।

तराना स्थित ग्राम दीपखेड़ी निवासी श्याम पिता मदनसिंह (30) डंपर चालक है। 18 अप्रैल 2013 की रात 8.30 बजे उसकी लापरवाहीं से घोसला रोड स्थित रुपाखेड़ी में डंपर पलट गया था। हादसे में डंपर में सवार बाबूलाल गंभीर घायल हो गया था और करणसिंह उर्फ गब्बू की मौत हो गई थी।ग्राम टूकराल के बाबूलाल की रिपोर्ट पर माकड़ौन पुलिस ने चालक श्यामसिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। प्रकरण में मंगलवार को तराना की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकृष्णा डागलिया ने श्याम को एक साल कैद व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजक पप्पू चैधरी ने पैरवी की।

मुकदमा -2

उन्हेल स्थित बेरावन रोड निवासी आनंदीलाल पिता हीरालाल(33) दूध डेयरी संचालित करता है। 4 मई 2010 को तात्कालिन खाद्य निरीक्षक मुकेश चैधरी ने उनकी डेयरी से दूध का सेंपल लिया था। भोपाल लेब में की गई जांच दूध में मिलावट पाई गई। खाद्य विभाग के इस प्रकरण में नागदा के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अश्विन परमार ने आनंदीलाल को दोषी सिद्ध होने पर 6 माह सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ विनय अमलियार ने रखा। दोनों फैसलों की जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने दी।

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