उज्जैन, अग्निपथ। तीन तलाक प्रतिबंधित करने के बेहतर परिणाम सामने आने लगे है। ऐसे ही एक मामले में शादी के महज दो साल बाद तलाक.. तलाक.. तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकालने पर महाकाल पुलिस ने शनिवार को एक युवक को जेल भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक जयसिंहपुरा स्थित गरीब नवाज कॉलोनी निवासी मतसा बी का निकाह 14 जून 2019 को क्षेत्र के ही समीर पिता जलील खान से हुआ था। वह शुरू से दहेज की बात को लेकर मतसा को मारपीट कर तलाक की धमकी देता रहता था। एक साल बाद हुए पुत्र मिराज के बीमार होने पर ईलाज का कहने पर भी मतसा को पीटता था।
परिजनों के समझाने पर भी वह बाज नहीं आया और 25 अक्टूबर 2021 की रात करीब 8 बजे मामूली बात पर मतसा को मारपीट कर गाली देने लगा। विरोध करने पर उसने तलाक.. तलाक.. तलाक बोला और मतसा को घर से निकाल दिया।
मायके पहुंची मतसा ने माता-पिता को घटना बताने के बाद थाने में शिकायत की। मामले में समीर पर धारा 498 ए 323,294 व तीन बार तलाक बोलने की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया था। प्रकरण में शनिवार को समीर को गिरफ्तार कर लिया।
30 माह पहले कानून
याद रहे मुस्लिम पसर्नल लॉ में तीन तलाक कानून था। इस कुरीती के कारण समाज के पुरुष महिलाओं को मामूली बातों पर तीन बार तलाक देकर छोड़ देते थे। इंदौर की शाहबानो केस से सुर्खियों में आए इस कानून को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को त्रिपल तलाक प्रतिबंधित कानून घोषित कर दिया था। जिसका काफी विरोध हुआ बावजूद इस तरह से तलाक देने पर केस दर्ज किए जाने लगे।