शाजापुर, अग्निपथ। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। अर्थदंड में से 13 हजार रुपये पीडिता को दिए जाने के आदेश भी न्यायालय ने दिये हैं।
एडीपीओ सचिन रायकवार ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी रामसिंह पिता बलदेवसिंह खाती निवासी नायल थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया को धारा 5एल/6 एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्राकृत जीवन काल के लिए सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 506 भाग 2 भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
अपील अवधि बाद पीडि़ता को जुर्माने की राशि कुल 13 हजार रुपए दिए जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया।
अभियोजन जिला मीडिया सेल के सहायक प्रभारी संजय मोरे ने बताया कि 9 जुलाई 2020 को पीडि़ता और उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी, तभी आरोपी रामसिंह पीडि़ता के घर आया और उसके साथ अश्लील हरकत की। पीडि़ता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने धमकी दी की चिल्लायेगी तो तेरा गला काटकर मार दूंगा, इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर पीडि़ता की छोटी बहन की नींद खुल गई, उसने भी आरोपी रामसिंह को मौके पर देखा था।
उसके बाद भी आरोपी ने दो बार पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीडि़ता ने 1 अक्टूबर 2020 को थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया पर एफआईआर दर्ज कराई। न्याया ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी को दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे ने की।