उज्जैन, अग्निपथ। नगर निगम के तीन कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं देने और उन्हें वेतन का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से न्यायालय ने स्थापना शाखा के कंप्यूटर व अन्य सामान कुर्क करवा दिया है। नगर निगम को कोर्ट की ओर से दो दिन की मोहलत दी गई है कि वे कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करे।
नगर निगम में ऐसे कई प्रकरण पिछले कुछ दिनों में सामने आ चुके है, जिनमें श्रम न्यायालय ने कर्मचारियों के हित में फैसले जारी किए है। श्रम न्यायालय से जीतने वाले अस्थाई कर्मियों को स्थाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाना है। ऐसे ही 3 प्रकरणों में आदेश जारी हो जाने के बावजूद स्थापना शाखा के बाबू ने लापरवाही दिखाई।
केस जीत जाने के बावजूद समय पर कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान और स्थाईकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो इन तीन कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय में अवमानना का केस दायर किया था। पिछले दिनों इन्हीं तीन अवमानना के मामलों में कोर्ट से आदेश जारी हुए। अवमानना प्रकरण में नगर निगम पर 22-22 हजार रूपए का जुर्माना ल्रगाया गया है।