उज्जैन, अग्निपथ। तलवार से प्राणघातक हमला करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने गवाहों के पलटने के बाद भी सात-सात साल की सजा सुनाई है।
उपसंचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 7 अक्टूबर 2019 को चिंतामण जवासिया में विजय पटेल पर रंजीश के चलते अजय उर्फ अज्जू चावला, विकास पिता पदमसिंह आंजना, सत्यनारायण उर्फ सत्तू और दीपक पिता सत्यनारायण ने तलवार से हमला कर दिया था।
बीच बचाव में आये भगत आंजना भी घायल हुआ था। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिर तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 2 साल चली सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े सभी गवाह पलट गये थे। वहीं घायल ने राजीनामा कर लिया था।
बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर नवम अपर सत्र न्यायाधीश अ बुज पांडेय ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को सात-सात की सजा प्रकरण में सामने आये साक्ष्य तलवार पर लगा मावन खून और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एजीपी रविन्द्रसिंह कुशवाह द्वारा की गई।