हत्या और हत्या के प्रयास करने वाले चार आरोपियों को पांच साल बाद आजीवन कारावास

उज्जैन, अग्निपथ। हत्या और हत्या का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को पांच साल बाद न्यायालय ने आजीवन कारावास आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 17 सितंबर 2016 को उन्हेल रोड ग्राम रुई में गणेश भगवान की झांकी में अखाड़े के दौरान जितेन्द्र नायक लाठी घुमा रहा था। तभी लाठी से दिनेश, धर्मेन्द्र, अनिल और विक्की को लग गई थी। विवाद होने पर करणसिंह बीच बचाव कर जितेन्द्र को घर ले गया था। दूसरे दिन जितेन्द्र दुकान से घर लौट रहा था, तभी हथियारों से लैस होकर दिनेश, धर्मेन्द्र, अनिल, गोपाल, भरत, गणेश, अजय, विनोद, विक्की और जीवन ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। जितेन्द्र की मौत हो गई थी। जितेन्द्र को बचाने में करणसिंह, रमेश, मृतक की मां कलाबाई और गोविंद नायक घायल हो गये थे।

भैरवगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर 11 लोगों को आरोपी बनाया था। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद पांच साल चली सुनाई के बाद अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ल ने अनिल पिता हरिकिशन, भरत पिता रमेश, दिनेश पिता रघुनाथ व उसके भाई धर्मेन्द्र को आजीवन कारावास के साथ 80 हजार रुपए अर्थदंड भी दिया है। मामले में 2 अपचारी होने पर बाल न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है। शेष को दोषमुक्त किया गया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शांतिलाल चौहान द्वारा की गई।

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