उज्जैन, अग्निपथ। चार साल पहले चौकीदार को चाकू घोंपकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों के चार नाबालिग साथियों को मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।
उपसंचालक (अजाक) आरके चंदेल ने बताया कि 26 जून 2018 को चौबीस खंबा माता मंदिर के पास निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी करने वाले रमेश गेहलोत (30) निवासी ग्राम कछालिया थाना झारड़ा को लूट के इरादे से पांच-छ: बदमाशों ने रात 2 बजे चाकू से हमला किया था और पर्स छीनकर भाग निकले थे।
घटना में चाकू के गहरे घाव लगने पर रमेश की मौत हो गई थी। महाकाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कैमरों के फुटेज खंगाले थे, जिसके आधार पर कहारवाड़ी के नाना पिता रुपकिशोर (22), और गणेश कॉलोनी के हर्ष उर्फ घनश्याम पिता सदाशिव वर्मा (23) के साथ चार नाबालिगों को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
सुनवाई पूरी होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश अश्वाक एहमद खान ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। नाबालिगों के मामले में बाल न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है।