बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल का कारावास

देवास, अग्निपथ। पांच साल पहले जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे 3 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि फरियादी पागंरा में अपने नाना-नानी के साथ रहकर मजदूरी करती है। सिंतबर 2018 को संतोष देशवाली घर आया और नाना-नानी से बोला कि कल सुबह पीडि़ता को खेत पर मजदूरी करने भेज देना। उन्होने हां कर दी तो अगले दिन सुबह संतोष अपनी मोटर साइकल से उसे मजदूरी के लिए अपने खेत पर ले गया।

वहां करीब 9 बजे जाते ही नाबालिग को अकेला देखकर बुरी नियत से हाथ पकडा और अपनी तरफ खींच लिया और गलत काम करने के लिए बोला तो मैने उसे धक्का दिया और उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वह मुझसे बोला की तूने अगर यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं उससे बचकर अपने घर आ गई और फिर सारी बात अपने घरवालों को बताकर थाना कांटाफोड पर आरोपी संतोष के खिलाफ केस दर्ज कराई।

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