उज्जैन, अग्निपथ। दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने और उसे आत्महत्या के लिए बाध्य कर देने वाले एक अपराधी को सोमवार को न्यायालय ने तीन अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत 5 साल,3 साल और 2 साल कैद की सजा दी है। आरोपी पर 15 हजार 200 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
उप संचालक अभियोजन डा. साकेत व्यास के मुताबिक सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश नागदा वंदना राज पांडेय के न्यायालय से आरोपी हनीफ पिता साबिर खां उम्र 36 साल को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 23 अक्टूबर 2014 को हनीफ की पत्नी यास्मिन को झुलसी हुई अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। 2 नवंबर 2014 को यास्मिन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
जांच में यह सामने आया था कि हनीफ यास्मिन को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताडि़त किया करता था। पति की प्रताडऩा से तंग आकर ही यास्मिन ने खुद को आग लगा ली थी।