किराएदार रखने से पहले थाने में देना होगी सूचना

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन जिले में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के एक प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब जिले में सभी को मकान या दुकान पर किराएदार रखने से पहले निर्धारित प्रारूप में संबंधित व्यक्ति की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य हो गई है। लोकशांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। 13 अप्रैल से पूरे जिले में लागू हुआ कलेक्टर का आदेश अगले 2 महीने तक प्रभावशील रहेगा। खरगौन की घटना से सबक लेते हुए जिले में यह कदम उठाया गया है। खरगौन में दंगो के बाद जांच में जुटी पुलिस को कई ऐसे बाहरी संदिग्ध लोग मिले जो दबे-छुपे तरीके से रह रहे थे और दंगो में जिनकी अहम भूमिका रही।

इनकी देना होगी पुलिस को सूचना

  • किरायेदारों के रूप में निवासरत व्यक्ति की सूचना सम्बन्धित मकान, दुकान मालिक द्वारा सम्बन्धित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाना अनिवार्य रहेगी।
  • घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना सम्बन्धित मालिकों के द्वारा सम्बन्धित थाने पर देना होगी।
  • निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं की सूचना भी सम्बन्धित थाने में देना अनिवाय्र किया गया है।
  • भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों व कारीगरों की सूचना भी ठेकेदार को पुलिस को देना होगी।
  • पेइंग गेस्ट या ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो दो सप्ताह से अधिक समय तक निवास कर रहे हो इनकी भी सूचना थाने में देना अनिवार्य किया गया है।
  • धर्मशाला, सराय, मुसाफिरखाना, होटल प्रबंधक, मालिक द्वारा अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखकर उसे समय-समय पर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।

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