उज्जैन, अग्निपथ। 2 साल पहले पत्नी पर हमला करने के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या के बाद पति ने भी जहर खाया था।
बडऩगर तहसील के ग्राम बालोदा लक्खा में राजूबाई ने अपने पहले पति को छोडऩे के बाद नाहर पिता चैनसिंह सिंह के साथ रहना शुरु कर दिया था। दोनों पति-पत्नी की तरह रहते थे, लेकिन आये दिन उनके बीच विवाद होता था। 6 मई 2020 की रात दोनों में विवाद होने पर नाहरसिंह ने लट्ठ से राजूबाई पर हमला किया। सिर में चोट लगने पर घायल हुई राजूबाई जमीन पर गिर गई। नहारसिंह ने उसका गला दबा दिया, जब राजूबाई की मौत हो गई तो नहारसिंह ने खुद को बचाने के लिये जहर खा लिया था।
दोनों परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बडऩगर पुलिस ने राजूबाई की हत्या के मामले में नाहरसिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और अस्पताल से छुट्टी होते ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 2 साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल बडऩगर ने फैसला सुनाते हुए नाहरसिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि राजूबाई पहले पति को छोडऩे के बाद 15 सालों से नाहरसिंह के साथ रह रही थी। प्रकरण में शासन का पक्ष अपर लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह परिहार ने रखा।