रतलाम, अग्निपथ। देवरा देवनारायण कॉलोनी की 24 बीघा भूमि का स्वामित्व न्यायालय तहसीलदार तहसील रतलाम शहर द्वारा नगर निगम रतलाम को आदेश पारित कर गया। उक्त भूमि का प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निपटारे के लिए निगम आयुक्त तथा राजस्व विभाग को निर्देशित किये जाने पर त्वरित कार्यवाही की जाकर भूमि का नामांतरण नगर निगम रतलाम के नाम किया गया।
निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा 1991 में 24 बीघा भूमि देवरा देव नारायण ट्रस्ट से अधिग्रहित की गई थी। तब न्यास द्वारा 5 लाख की राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में शेष राशि 19 लाख नगर निगम रतलाम द्वारा ट्रस्ट को भुगतान की गई थी किन्तु नामांतरण लंबित था। कलेक्टर द्वारा प्रकरण के निपटारे हेतु पहल करते हुए निराकरण करवाया गया। तहसीलदार शहर न्यायालय द्वारा शुक्रवार को आदेश पारित कर दिया गया।
लापरवाही बरतने पर तीन ग्राम पंचायत सचिव निलंबित
रतलाम, अग्निपथ। कार्य में लापरवाही बरतने, कर्तव्य में उदासीनता बरतने, निर्देशों का पालन नहीं करने पर जिले की तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े ने निलंबित कर दिया है।
निलंबित सचिवों में जनपद पंचायत सैलाना की ग्राम पंचायत चंदेरा की सचिव गायत्री सोनी, जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत प्रीतमनगर के सचिव गोविन्द कटारिया तथा ग्राम पंचायत बदनारा के सचिव चम्पालाल गरवाल शामिल हैं।