उज्जैन, अग्निपथ। पत्नी को फिनाइन पिलाकर मारने का प्रयास करने वाले पति को पुलिस ने सोमवार दोपहर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
महाकाल थाने के एएसआई मांगलीलाल मालवीय ने बताया कि हनुमान गढ़ी में रहने वाली मंजूबाई (30) को परिजनों ने उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला के जहर ााने की जानकरी मिलने पर बयान दर्ज किये गये। मंजूबाई ने बताया कि मोबाइल गुम होने की बात पर पति ने पहले मारपीट की। उसके बाद जबरन फिनाइल पिला दिया था। हालत बिगड़ी तो पति घर से भाग निकला था।
मंजूबाई ने बताया कि पति द्वारा मारपीट किये जाने पर सास कमलाबाई बीच बचाव के लिये आई थी। जिसे पति राधेश्याम ने धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया था। एएसआई मालवीय के अनुसा मामले में पति के खिलाफ हत्या करने का प्रयास करने की समकक्ष धारा 328 का प्रकरण दर्ज कर उसे रात में गिर तार किया गया। जिसे दोपहर में न्यायालय पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भैरवगढ़ जेल भेजा गया है। मंजू बाई की हालत में सुधार है।
जेल से भागे कैदी को फिर मिली जेल
उज्जैन, अग्निपथ। केंद्रीय जेल भैरवगढ से 2005 में फरार हो चुके एक मुजरिम को न्यायालय ने फिर से 2 साल कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेक श्रीमती पल्लवी की कोर्ट द्वारा यह फैसला किया गया है।
रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के मावता गांव में रहने वाला आरोपी कैलाश चंद्र पिता गिरधारीलाल 18 मार्च 2005 को भैरवगढ़ जेल से फरार हो गया था। जेल प्रहरियों ने उसे जेल की खुली गौ-शाला मे जाने की अनुमति दी थी, यहां से वह भाग निकला। इस मामले में भैरवगढ़ थाने में अपराध दर्ज किया गया था। मंदसौर में नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय द्वारा कैलाशचंद्र को 4 अगस्त 2004 को 10 साल कारावास और 1 लाख रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया था। कुछ दिन मंदसौर जेल में रहने वाले बाद इस आरोपी को भैरवगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था।