देवास कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई सजा
देवास। इनाम का लालच देकर धोखाधड़ी करने के तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोषी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन के मीडिया सेल प्रभारी व एडीपीओ ऊदल सिंह मौर्य ने बताया कि 22 जून 2016 को फरियादी सीताराम को वीरेन्द्र शर्मा, इंदौर ने फोन कर बोला गया कि उसका आइडिया कंपनी की तरफ से इनाम खुला है। इसमें 3 लाख रूपयें और एक पल्सर मोटरसाइकिल जीत चुके हो, रूपये लेने के लिये कॉल करो। पहले वीरेन्द्र ने 550 रूपये का रिचार्ज करवाया। फिर वीरेन्द्र बोला कि कल उससे मैनेजर सर बात करेंगे, उनसे बात कर लेना। दूसरे दिन फिर से उसका फोन आया और उक्त इनाम के संबंध में टैक्स वाली बात बताकर बार-बार फरियादी से धोखाधड़ी कर इनाम का लालच देकर अलग-अलग राशि जमा करवाई।
आरोपियो द्वारा इनाम का झांसा देकर अलग-अलग खातों में कुल राशि 52 हजार 400 रुपये जमा करवाई। थाना बैंक नोट प्रेस देवास में आरोपीगण कें विरूद्ध कायमी कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
ये दी सजा
7 मई को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला देवास ने मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण मोती सिंह, महेश कुमार तथा मनोज को धारा 420 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड तथा 420/120 बी भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज हेतावल द्वारा पैरवी की गई।