जुर्माना न भरने तक लाइसेंस निरस्त रहेंगे
धार, अग्निपथ। खाद्य विभाग ने मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत कारवाई कर प्रकरण दर्ज किये हैं। जिसमें एडीएम न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अवमानक, मिथ्याछाप प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थ विक्रय करने एवं बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने के मामले में खाद्य पदार्थ के 9 कारोबारियों के विरुद्ध प्रकरणों में निर्णय पारित कर पौने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बस स्टैंड सुसारी स्थित वाणी किराना स्टोर के संचालक राजेन्द्र प्रसाद हीरालाल वाणी के विरुद्ध प्रतिबंधित खुला रिफाइण्ड सोयाबीन तेल विक्रय करने का प्रकरण एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने द्वारा 18 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
इसी प्रकार डही स्थित वाणी किराना के चेतन पिता दिनेश वाणी के विरुद्ध अवमानक एवं प्रतिबंधित खुला रिफाइण्ड सोयाबीन तेल विक्रय करने का 15 हजार रुपये बाग स्थित माँ बाघेश्वरी दूध डेयरी के सुदेश पिता पन्नालाल धनगर पर भैस का अवमानक दूध एवं बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
नालछा स्थित बंसल इंटरप्राईजेस के कैलाश बंसल पर मिथ्याछाप शक्कर बुरा पैक बेचने पर 25 हजार रुपये, धार स्थित पठान होटल के असगर खान के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार करने ओर क्रय बिल प्राप्त नहीं करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 35 हजार रूपये जुर्माना किया गया है।
इसी प्रकार नागदा स्थित सैफी किराना के हुसैनी सैफी पर टूटी हुई काली मिर्च विक्रय करने पर 50 हजार रूपये, बदनावर स्थित सैफी किराना के आबिद हुसैन शब्बीर हुसैन पर खुला आइल और मिथ्याछाप धनिया पावडर विक्रय करने के मामले में 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार कानवन स्थित कान्हा डेयरी के अशीम शर्मा पर अवमानक दूध विक्रय करने पर 2 लाख 18 हजार रूपये, पीथमपुर स्थित श्री सांई सर्विसेस एंड केटरिंग के संतोष आसेकर के विरूद्ध मिथ्याछाप नमकीन विक्रय करने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जुर्माना न भरने तक इन दुकानदारों के खाद्य पंजीयन-लायसेंस निरस्त रहेगे।
मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन लौगरिया द्वारा बताया गया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।