दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

देवास, अग्निपथ। पुलिस की सजगता एवं परिश्रम से खातेगांव में दुष्कर्म एवं हत्या के प्रकरण में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 19 मई को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम खातेगांव न्यायाधीश सरिता माधवानी ने आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू पिता भेरु सिंह को मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को कोर्ट से बाहर लाते पुलिसकर्मी।
सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को कोर्ट से बाहर लाते पुलिसकर्मी।

पुलिस अधीक्षक डा. शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा व एसडीओपी ज्योति उमठ के नेतृत्व में थाना खातेगांव के अपराध क्रमांक 725/21 धारा302, 376, 377, 201 भादवि, धारा 5 एम पोक्सो एक्ट न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें प्रकरण की विवेचना टीआई महेंद्र परमार द्वारा की गई थी तथा पुलिस अधीक्षक डा शिवदयाल सिंह द्वारा प्रकरण की विवेचना की लगातार मानिटरिग कर अभियोजन अधिकारियों से सलाह मशविरा कर प्रकरण की प्रत्येक बिंदुओं की बारिकी से विवेचना कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण को चिन्हित रखकर लगातार मानिटरिग के फलस्वरूप प्रकरण में आरोपी को फाँसी की सजा हुई हैं। पुलिस अधीक्षक डा शिवदयाल सिंह द्वारा संपूर्ण खातेगांव पुलिस टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

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