किशोरी को शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म, 20 साल की सजा

उज्जैन,अग्निपथ। बडऩगर कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक केस में बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने करीब दो साल पहले किशोरी को शादी का झांसा देकर शिकार बनाने वाले को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

बडऩगर निवासी किशोरी को मोहित पिता सुरेश ने प्यार के जाल में फांस रखा था। 22 सितंबर 2020 को किशोरी सामान लेने गई तो मोहित उसे बरगलाकर ले गया। किशोरी के लापता होने पर उसकी मॉ ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। बरामद होने पर किशोरी ने पुलिस को बताया कि मोहित उसे शादी का झांसा देकर ले गया और ज्यादती की। नतीजतन पुलिस ने मोहित को अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में गिर तार किया था। मामले में में अब तक की सुनवाई के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया। उन्होंने मोहित को दोषी सिद्ध होने पर 20 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड दिया है।

पीडि़ता को मदद

फैसले में न्यायालय ने पीडिता को 2 लाख रुपये प्रतिकर देने की भी अनुश्ंासा की। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक भारती उज्जालिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।

शराब तस्कर भी नपा

देसाई नगर निवासी राम पिता राजकुमार परमार(20)को चिमनगंज पुलिस ने 22 जुलाई 2016 को कार में देशी शराब के 400 क्वार्टर ले जाते पकड़ा था। मामले में जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को फैसला सुनाकर राम को एक साल कारावास व 25000 रुपए अर्थदंड दिया। जानकारी अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने दी। प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ अमित छारी ने रखा।

ससुराल पहुंचा युवक बालिका को ले भागा, रेप के बाद धराया

उज्जैन,अग्निपथ। पत्नी को लेने ससुराल गया युवक गांव की एक बालिका को बरगलाकर ले गया और रेप कर डाला। दो दिन पहले हुई घटना में भैरवगढ़ पुलिस ने बुधवार को पीडि़ता को बरामद कर आरोपी को गिर तार कर लिया। उन्हेल निवासी गोकुल बागरी (22) का ग्राम रातडिय़ा में ससुराल है। 12 जून को वह ससुराल में मिलने के बहाने गांव पहुंचा और समाज की 13 वर्षीय को बालिका को बरगलाकर ले गया। परिजनों से बालिका के गायब होने की सूचना मिलते ही भैरवगढ़ पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर खोजबीन की और गोकुल को पकडक़र बालिका को बरामद कर लिया। बालिका ने बताया कि गोकुल ने उसके साथ कई बार रेप किया है। टीआई टीआई प्रवीण पाठक ने बताया कि मामले में पाक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश करेंगे।

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