गुस्से में जिंदा जला दिया था पत्नी को, हत्यारे पति को उम्रकैद

उज्जैन, अग्निपथ। चिंतामण क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामूली बात पर गुस्से में पत्नी को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि नृसिंह घाट कॉलोनी निवासी राजेश उर्फ राजू पिता बाबूसिंह चौहान (40)की शादी चिंतामण क्षेत्र की गायत्री से हुई थी। आए दिन विवाद होने पर राजू गायत्री के साथ मारपीट करता रहता था। 13 नवंबर .2020 की दोपहर करीब 3.30 बजे राजू का मामूली बात पर पत्नी गायत्री से झगड़ा हो गया। इससे आक्रोशित होकर राजू ने गायत्री पर केरोसिन उड़ेला और आग लगा दी। गायत्री की ईलाज के दौरान इंदौर में मौत हो गई।

मामले में अब तक की सुनवाई के बाद मंगलवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। उन्होंने राजू को दोषी सिद्ध होने पर उम्र कैद व एक हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश उपाध्याय एवं उमेश सिंह तोमर ने पैरवी की।

सनसनीखेज में शामिल किया था केस

पुलिस रिकार्डनुसार राजू राजू ने पंचर व चाय की दुकान चलाता था। जबकि गायत्री फलफ्रूट बेंचती थी। घटना के समय गायत्री का मामा देवीसिंह समीप ही स्थित खेत पर मौजूद था। विवाद होने पर उसने मामा को पुकारा था। देवीसिंह वहा पहुंचा इसी दौरान राजू ने गायत्री पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। मामले में देवीसिंह की रपोर्ट पर केस दर्ज कर हत्याकांड को सनसीनखेज अपराध में शामिल किया गया। नतीजतन जल्द फैसला होने के साथ राजू को सजा हो गई।

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