उज्जैन,अग्निपथ। झारडा में करीब डेढ़ साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के केस में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय ने रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या करने वाले दोषी को दोहरी उम्र कैद के साथ अर्थदंड दिया है।
झारडा के समीप ग्राम नरेंद्रखेड़ा निवासी नागूसिंह खेत में बने मकान पर परिवार के साथ रहते थे। नागूसिंह से गांव का भैरूसिंह पिता जगन्नाथ (55) रंजिश रखता था। इसी के चलते भैरुसिंह ने 9-10 दिसंबर २०१९ की रात करीब 2.30 बजे नागूसिंह और उसके बड़े बेटे विक्रमसिंह की घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी थी। बेरहमी से किए गए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने बहादुर पर केस दर्ज किया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद महिदपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने भेरूसिंह को दोषी सिद्ध होने पर दोहरी उम्रकैद व बीस हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक अजय वर्मा ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।
पत्नी के सामने की थी पति की हत्या
पुलिस रिकार्ड के अनुसार 9 दिंसबर.2019 की रात नागूसिंह खेत पर बनी टापरी के आंगन में सोया था। बड़ा बेटा विक्रम पत्नी मुन्नीबाई के साथ कमरे में था। रात करीब 2:30 बजे मुन्नी बाई की चीख सुनकर उसका देवर सरदार घर में गया तो नागूसिंह आंगन और बड़ा भाई विक्रम कमरे में पड़े मिले थे। दोनों के गले से खून निकल रहा था और भैरूसिंह भागता दिखा था। जघन्य तरीके से दोहरी हत्या होने पर प्रकरण को सनसनीखेज में शामिल किया था।