शादी से इनकार करने पर हुआ प्रेमी दी वारदात को अंजाम
धार, अग्निपथ। मनावर उपजेल की महिला जेल प्रहरी की हत्या के साढ़े तीन महीने पुराने मामले में कोर्ट ने इंजीनियर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने शादी से इंकार करने के बाद हुए विवाद में प्रेमिका की हत्या कर दी थी।
अभियोजन के मुताबिक मनावर उपजेल में बतौर प्रहरी पदस्थ रानू वर्मा ग्रीन गार्डन कॉलोनी में रहती थी। उसका इंजीनियर तेजू से प्रेम संबंध था। 15 मार्च 2022 को कथित तौर पर शादी से इंकार करने पर रानू का उसके घर पर प्रेमी तेजू से विवाद हो गया। सुबह करीब 5.30 बजे हुए झगड़े की आवाज सुनाई देने पर मृतिका के मकान मालिक चंदन ने रानू के दूसरी मंजिल स्थित कमरे का दरवाजा खटखटाया तो आवाज आना बंद हो गई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच आरोपी तेजू कमरे की खिडक़ी से कुदकर भाग गया।
किसी अनहोनी की शंका पर मकान मालिक ने कमरे के वेंटीलेशन से झांककर देखा, तो अंदर फर्श पर रानू खून से लथपथ पड़ी थी और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इस पर दरवाजा तोडकर देखा, तो रानू के शरीर पर हाथ व पेट में घाव थे। घटना की रिपोर्ट मनावर थाने में की गई।
कोर्ट में 17 गवाहों के हुए बयान
तत्कालीन थाना प्रभारी ने इस संबंध में अनुसंधान कर अभियोग पत्र मनावर न्यायलय में प्रस्तुत किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डामर एवं अपर लोक अभियोजक बसंत उदासी द्वारा पैरवी की। प्रकरण में 17 गवाहों के बयान न्यायालय में हुए। न्यायालय में घटना से संबंधित आरोपी द्वारा घटना में उपयोग किये गये ओजार एंव सामग्री आदि के संबंध में वैज्ञानिक जाच पुलिस द्वारा करवाई गई। न्यायालय में एफएसएल रिपोर्ट एवं फिंगर प्रिन्ट रिपोर्ट आदि अभियोजन के द्वारा प्रमुख रूप से न्यायालय प्रस्तुत कर उन्हे अपराध संबंधित होना साबित की गई।
दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन का मामला सिद्ध मानकर आरोपी को दोषी करार दिया। द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश अजय पेन्दाम द्वारा धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।