उज्जैन,अग्निपथ। एक नवविवाहिता के आत्मदाह के केस में बुधवार को खाचरौद कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने छह साल पहले हुई घटना में मृतिका के पति,सास व ससुर को 10 साल की सजा दी है।
खाचरौद के ग्राम लुसडावन निवासी कोमल (22)को शादी के डेढ़ साल बाद भी संतान नहीं होने पर ससुराल वाले बांझ होने का ताना मारते थे। वह उसे मायके से 50 हजार रूपये लाने के लिए भी प्रताडि़त करते थे। इसी कारण कोमल ने 4 जनवरी 2016 को खुद पर केरोसिन डाल आग लगा कर ली थी। कोमल के आत्मदाह करने पर परिजनों ने पति राजेश (24) ससुर गिरधारीलाल (46) व सास रंभाबाई (45) पर आरोप लगाया था।
खाचरौद थाने के इस प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने फैसला सुनाया। उन्होंने तीनों को दोषी सिद्ध होने पर 10-10 साल कैद व नौ हजार रुपए अर्थदंड दिया। केस में शासन का पक्ष अतिरिक्त लोक अभियोजक रजनीश उपाध्याय ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।
युवती पर 11 माह बाद दर्ज हुआ केस; युवक ने जहर खाकर दी थी जान
उज्जैन, अग्निपथ। युवती के घर जाकर जहर खाने वाले युवक के मामले में 11 माह बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया है। युवक के परिजनों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसके बाद पुलिस दोबारा से हरकत में आई है।
नीलगंगा क्षेत्र के रहने वाले आशीष पिता रामचंद्र नामदेव (25) ने 20 अगस्त 2021 को ढांचा भवन में रहने वाली सपना पांचाल के घर जाकर जहर खा लिया था। आशीष को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसकी मौत हो गई थी। नीलगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया था। मृतक के पास सुसाइडनोट मिलने और परिजनों के बयान पर मामला चिमनगंज क्षेत्र का होने पर नीलगंगा ने स्थानांतरित कर दिया था। चिमनगंज पुलिस ने आगे जांच नहीं की और घटना फाइलों में दब गई।
आशीष को खो चुके परिजनों ने कोर्ट में याचिका लगाई। जहां से चिमनगंज पुलिस को प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिये गये। पुलिस ने तत्काल सपना और उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 306 का प्रकरण दर्ज कर सपना की तलाश शुरु की है। उसके गिरफ्त में आने पर उसके साथियों का पता चल पायेगा। मृतक ने जहर खाने से पहले सुसाइडनोट में सपना और उसके साथियों द्वारा प्रताडि़त करने का उल्लेख किया था। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना बताया जा रहा है।