उज्जैन,अग्निपथ। एक दरिंदे ने छह साल के बालक को अपना शिकार बनाया था। नागदा में करीब दो साह पहले बालक से अप्राकृतिक कृत्य के केस में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दोषी को 2्र साल की सजा दी है।
नागदा निवासी कृषक 9 अप्रैल.2020 को छह साल के बेटे को खेत पर ले गया था। बेटे के जिद करने पर उसने उसे पेप्सी लेने भेजा था। इसी का फायदा उठाकर परिचित हटेसिंह पिता बापूसिंह ने बालक से अप्राकृतिक कृत्य कर दिया। घटना का पता चलते ही कृषक ने नागदा थाने में केस दर्ज कराया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर हटेसिंह को 20 वर्ष,सश्रम कारावास व दो सौ रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने दी।