उच्च न्यायालय ने निलंबन आदेश के खिलाफ याचिका खारिज़ की

सहकारी बैंक कर्मचारी का नियम विरुद्ध निर्वाचन में भाग लेने पर किया था निलंबन

धार, अग्निपथ। नियम के खिलाफ सहकारी संस्था का चुनाव लडक़र अध्यक्ष बनने वाले जिला सहकारी बैंक कर्मचारी की निलंबन के विरोध में लगाई याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस बीच लंबे समय से गैर हाजिर रहने के चलले अब कर्मचारी पर बैंक प्रबंधन ने एकतरफा कार्रवाई करना तय कर लिया है।

धार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने बताया कि सहकारी बैंक कर्मचारी सुधीर अग्रवाल की याचिका क्रमांक 1867/2022 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा खारिज कर दिया गया। अग्रवाल ने सहकारी बैंक के कर्मचारी रहते हुए सहकारी संस्था सहायक कर्मचारी संघ जिला धार के निर्वाचन में भाग लिया था व अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। जबकि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियमानुसार कोई भी बैंक कर्मचारी बैंक संघ के अतिरिक्त अन्य किसी भी संघ, संस्था, निकाय, मंडल आदि के निर्वाचन में बगैर त्यागपत्र दिए भाग नहीं ले सकता है।

किन्तु सुधीर अग्रवाल ने बिना अपने पद से त्यागपत्र दिये समिति कर्मचारी संघ के निर्वाचन में भाग लिया था। इसके साथ ही इनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही व गंभीर कदाचरण किये जा रहे थे। इस कारण सुधीर अग्रवाल को गत दिनों बैंक आदेश क्रमांक /स्थापना /2021-22/3030 धार दिनाँक 10/01/2022 से निलंबित कर इनका मुख्यालय बैंक शाखा डही नियत किया गया।

जिसके विरुद्ध अग्रवाल ने उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की थी। जिसे लंबी चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। अब इनके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र की जावेगी क्योंकि अभी तक इनके द्वारा निलंबन काल में नियत मुख्यालय पर उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई गई। जो कि सेवा नियमों का उल्लंघन है। लंबी अवधि से सुधीर अग्रवाल अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है इस कारण अब इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

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