नलखेड़ा, अग्निपथ। नगर में भेसौदा मार्ग पर स्थित रुद्राक्ष सिटी कॉलोनी के कॉलोनाइजरों पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। कॉलोनी को विकसित कर प्लॉट बेचने के लिए झूठा शपथ पत्र एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अनुमतियां प्राप्त करने पर यह कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार भगवानसिंह की शिकायत के आधार पर कॉलोनाइजर मेसर्स सांई रियल स्टेट एंड डेवलपर्स के पार्टनर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल पिता बद्रीलाल खंडेलवाल निवासी नलखेड़ा, सुशीलाबाई विधवा मनोहरलाल जैन निवासी आगर, शुभम कुमार खंडेलवाल पिता संतोष खंडेलवाल निवासी आगर, गौरव जैन पिता कैलाश जैन निवासी देवास के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज बनाने एवं झूठा शपथ पत्र पेश कर प्लानिंग अभिमत-अभिन्यास प्राप्त करने के अपराध में नलखेड़ा थाने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
दरअसल रुद्राक्ष सिटी कॉलोनी से लगी भूमि के मालिक किसान भगवान सिंह ने नलखेड़ा थाने पर शिकायती आवेदन देकर बताया कि मेरे समीप की भूमि पर रुद्राक्ष सिटी कॉलोनाइजर द्वारा अवैध कब्जा कर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। कॉलोनाइजर राजेंद्र कुमार आदि द्वारा रुद्राक्ष सिटी कॉलोनी काटने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन मेंझूठा नोटराइज्ड शपथ पत्र पेशकर बताया गया की भूमि सर्वे क्रमांक 344/1/1,343/2,158/4 रकबा 2.503 भूमि पर किसी प्रकार का कोई पैतृक एवं वैधानिक वाद प्रचलित नहीं है।
जबकि उक्त सर्वे क्रमांक की जमीन को लेकर सिविल न्यायालय नलखेड़ा में शपथ पत्र दिनांक 05/12/20 को सिविल वाद क्रमांक 66अ/2019 राधाकृष्णन विरुद्ध तुलसीराम प्रचलित होकर राजेंद्र कुमार आदि प्रतिवादी है। कॉलोनाइजरों ने उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि का ट्रेस नक्शा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया जो तहसील कार्यालय से प्रमाणित नहीं है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।
उक्त ट्रेस नक्शे में सर्वे क्रमांक 158/4 रकबा 1.045 की नक्शा आकृति रकबे के अनुसार अत्यधिक छोटी बनाई तथा सर्वे क्रमांक 343/ 2 रकबा 0.178 हेक्टेयर की नक्शा आकृति रकबे के अनुसार अत्यधिक बड़ी बनाई। जिसके आधार पर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग उज्जैन से प्लानिंग अभिन्यास स्वीकृत कराकर विकास अनुमति प्राप्त कर ली गई है और उक्त फर्जी ट्रेस नक्शा आकृति के आधार पर मेरी भूमि हड़पकर प्लांट बेचने की कोशिश की जा रही है।
कृषक भगवान सिंह गुर्जर के शिकायती आवेदन की जांच में सहायक उप निरीक्षक नानूराम बघेल के द्वारा पाया गया कि कॉलोनाइजर के द्वारा कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग उज्जैन में झूठा शपथ पत्र पेश किया है तथा सर्वे क्रमांक 158/4,343/2,344/1/1 की ट्रेस नक्शा आकृति रकबे के अनुसार क्रमश:छोटी बड़ी होकर भिन्न भिन्न है तथा राजस्व रिकॉर्ड से भिन्न होकर तहसील कार्यालय से प्रमाणित नहीं है। जो कि कूट रचना करने का गंभीर प्रकृति का अपराध पर प्रथम दृष्टि संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया ।
जिस पर से आरोपीगण मेंसर्स साई रियल स्टेट एंड डेवलपर्स के पार्टनर राजेंद्र कुमार खंडेलवाल पिता बद्रीलाल खंडेलवाल निवासी नलखेड़ा, सुशीलाबाई विधवा मनोहर लाल जैन निवासी आगर ,शुभम कुमार खंडेलवाल पिता संतोष खंडेलवाल निवासी आगर, गौरव जैन पिता कैलाश जैन निवासी देवास के विरुद्ध 420,465,467,468,471,120बी,34 भादवि का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
चार पर केस
रुद्राक्ष सिटी कॉलोनी की भूमि के समीपस्थ कृषक भगवान सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच उपरांत चार लोगों के विरुद्ध 420 सहित विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
– नानूराम बघेल, सहायक उप निरीक्षक थाना नलखेड़ा