शिकार के दौरान हुई मौत के आरोपी को कारावास व अर्थदण्ड

झाबुआ, अग्निपथ। माननीय महेन्द्रसिंह तोमर, विशेष एवं अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा 20 जुलाई को सत्र प्रकरण क्रमांक 192/2017 को परित निर्णय के अनुसार ग्राम छापरी थाना कालीदेवी निवासी अनील पिता केगू आयु 32 वर्ष को दिनांक 11 सितम्बर 2017 को ग्राम महुड़ी में खरगोश के शिकार के आशय से किये गये फायर से पांगला पिता माला बबेरिया आयु 42 वर्ष की हुई मौत के लिये जिम्मेदार मानते हुए आरोपी को धारा 27(1) में दोषी करार देते हुए धारा-304 भाग दो- भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27(1) के अपराध के लिये 3 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन मानसिंह भूरिया लोक अभियोजक द्वारा किया गया व प्रकरण का अनुसंधान जीएस वर्मा उप निरीक्षक व केएल डांगी निरीक्षक थाना-कालीदेवी द्वारा किया गया।

अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11 सितम्बर 2017 कों पांगला पिता माला बबेरिया आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम महुड़ी तंगल मे बैल चराने गये था। आरोपी अनील व अबसिंह मोटर सायकल से महुडी जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में आम्बा तालाब के पास आरोपी अनील को खरगौश दिखने पर शिकार के आशय से 12 बोर बंदूक से फायर किया तो बंदूक से निकली गोली जंगल में बैल चरा रहे पांगला को लगी, जिससे उसकी मृत्युु हो गई। फायर की आवाज सुन कर मृतक पांगला का पुत्र दौडक़र गया तो देखा कि जंगल में उसका पिता मृत स्थिति में पड़ा था।

फरियादी अनील द्वारा घटना की सूचना दिनांक 11 सितम्बर 2017 को पुलिस थाना कालीदेवी पर करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य व रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट, जप्त की बंदूक की जांच को विश्वसनीय व प्रामाणिक मान कर आरोपी को अपराध का दोषी करार देते हुए दण्डित किया गया।

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