नलखेड़ा, अग्निपथ। एक महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी भेरू लाल बागरी निवासी दमदम थाना नलखेड़ा को सुसनेर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने 3 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सोलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादी ने थाना नलखेडा में रिपोर्ट लिखाई थी कि 3 अक्टूबर 21 को सुबह 9 जब घर पर वह और भाई थे भेरूलाल बागरी पीडि़ता के घर आया। उसने माचिस मांगी तो देने से इंकार करने पर वह पीडि़ता से उसके मम्मी-पापा के बारे में पूछा।
माता-पिता के खेत पर जाने की बात कहते ही भेरूलाल अश्लील हरकत करने लगा। नलखेड़ा पुलिस ने न्यायालय में प्रकरण पेश किया। जहाँ न्यायालय ने एडीपीओ पवन सोलंकी के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त भेरूलाल बागरी को भारतीय दंड विधान की धारा 452 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपयें अर्थदंड, धारा 506 भाग-2 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपयें अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं पाक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रूपये अर्थदंड दिया है। सभी सजायें अभियुक्त को एक साथ काटना होगी।