पांच हजार रुपए लेते हुए ट्रेप हुआ था
उज्जैन,अग्निपथ। रिश्वतखोरी के एक केस में शनिवार को विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने करीब पांच साल पहले ट्रेप हुए पंचायत सचिव को चार साल की सजा दी है। वह पीएम आवास योजना के लिए पांच हजार रुपए लेते हुए पकड़ाया था।
महिदपुर के ग्राम भीमाखेड़ा निवासी मिश्रीलाल माली पीएम आवास योजना मिलना था। राशि जारी करने के लिए तात्कालीन पंचायत सचिव राजेंद्र जोशी ने 10 हजार रुपए मांगे थे। माली ने लोकायुक्त एसपी को शिकायत की थी। योजनानुसार 10 मार्च 2017 को माली सचिव जोशीा को घूस देने उसके निजी कार्यालय गया। य
हां माली से पांच हजार रुपए लेकर पेंट की जेब में रखते ही लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया। मामले में सुनवाई के बाद शनिवार को विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया। उन्होंने जोशी को रिश्वतखोरी में दोषी पाते हुए चार साल की सजा और 10 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक व एडीपीओ मुकेश कुन्हारे ने पैरवी की। विशेष सहयोग जागन सिंह का रहा।
गांजा तस्कर को दो साल की सजा
राजस्थान स्थित गंगधार गेट निवासी लक्ष्मीचन्द्र पिता रामनारायण कुमावत (30)गांजे की तस्करी करता था। 7 अगस्त 2016 को वह बाइक पर स्कूल बेग में गांजा लेकर जा रहा था। सूचना पर महिदपुर थाने के एएसआई रामचंद्र दलोदिया ने उसे पकड़ा। 1 किलो 200 ग्राम गांजा मिलने पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया।
मामले में अब तक सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अश्वाक एहमद खान ने शनिवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कुमावत को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर 2 साल कैद व पांच हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष डॉ. साकेत व्यास, उपसचांलक अभियोजन ने रखा।