बलात्कार करने वाले को 20 वर्ष का कारावास

2 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया

धार, अग्निपथ। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पंकजसिंह माहेश्वरी ने 24 जुलाई को निर्णय पारित करते हुए आरोपी सतीश पिता रमेश आयु 23 वर्ष नि. मतलबपुरा लक्कड़पीठा जिला धार म.प्र. को धारा 363, 366,376(2)(एन), 376(2)(आई) भा.द.स. एवं 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 2 वर्ष की सजा अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जावेगा ।

श्रीमती अर्चना डांगी मीडिया सेल प्रभारी जिला धार ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने थाना नौगांव पर रिपोर्ट की कि दिनांक 04 अप्रैल.2019 को वह तथा उसकी पत्नी दोनों मजदूरी करके शाम 5:00 बजे घर पर आये तो उसकी लडक़ी पीडि़ता घर पर नहीं मिली । घर से बिना बताये कही चली गई है । उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लडक़ी पीडिता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा । उसकी लडक़ी का पड़ोस में रहने वाले सतीश पिता रमेश भील से प्रेम प्रसंग चल रहा था । सतीश उसकी लडक़ी को भगाकर ले गया है ।

विचारण के दौरान न्यायालय में पीडिता सहित गवाहों की गवाही हुई जिसमें पीडिता व पिडित के परिजन व चिकित्सक व विवेचक की साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण रही इन्ही साक्षियों की साक्ष्य से दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रमाणित की गई और घटना को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई ।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती अग्रवाल द्वारा की गई थी ।

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