नाबालिग से बलात्कार का आरोपी जन शिक्षक निलंबित

नलखेड़ा, अग्निपथ। समीपस्थ नगर बड़ागांव निवासी एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में जेल में बंद ग्राम पीलवास के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के जन शिक्षक को जिला पंचायत सीईओ द्वारा शनिवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन की अवधि के दौरान जन शिक्षक (जन शिक्षक निलंबित) का मुख्यालय जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय आगर मालवा रहेगा।

शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय पिलवास में जन शिक्षक बड़ागांव निवासी संतोष पिता गंगाराम मेघवाल ने बड़ागांव की ही निवासी 17 वर्षीय छात्रा के साथ पिछले 3 वर्षों से बहला-फुसलाकर बलात्कार कर रहा था। 10 अगस्त को भी आरोपी उक्त नाबालिग से जबरदस्ती कर रहा था। तभी परिजनों के आने पर नाबालिग द्वारा अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों द्वारा पुलिस चौकी पर शिकायत की गई जिस पर पुलिस द्वारा 376, 2हृ, 506, 3/4 पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।

थाना प्रभारी संतोष पाठक ने बताया कि आरोपी जन शिक्षक नाबालिग लडक़ी का मुंहबोला मामा था। इसी का फायदा उठाकर उक्त जन शिक्षक संतोष मेघवाल पिछले 3 वर्षों से नाबालिक लडक़ी से बलात्कार कर रहा था। थाना प्रभारी पाठक ने बताया कि जन शिक्षक संतोष मेघवाल को विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय मे पेश किया गया जहां से 24 अगस्त को न्यायालय द्वारा जन शिक्षक को जेल भेजा गया।

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल भेजे गए जन शिक्षक संतोष पिता गंगाराम मेघवाल को जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) के नियमों का पालन न करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि के दौरान संतोष मेघवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय आगर रहेगा।

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