उज्जैन, अग्निपथ। नापतौल विभाग ने मंगलवार को तेलीवाड़ा स्थित रिलायंस स्मार्ट पाइंट के खिलाफ नापतौल नियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद नापतौल निरीक्षकों ने मौके पर जांच की और इसके बाद प्रकरण दर्ज किया।
नानाखेड़ा क्षेत्र की कृष्णापार्क कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र राठौर ने 26 अगस्त को रिलायंस स्मार्ट पाइंट तेलीवाड़ा से ब्रुक बांड ताजा चाय पत्ती का एक किलो का पैकेट अन्य सामान के साथ खरीदा था। इस पैकेट पर एमआरपी 230 रुपये अंकित थी, जबकि रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट पर बिल में चायपत्ति के 297.60 रुपये जोड़ दिए गए थे।
इस तरह उपभोक्ता से प्रिंट रेट से अधिक मूल्य वसूला गया। एस.एस. अस्पताल फ्रीगंज में एचआर मैनेजर जितेंद्र राठौर ने नापतौल विभाग को इसकी शिकायत की थी। नापतौल निरीक्षकों के सामने स्टोर मैनेजर द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि बिलिंग करने वाले लडक़े द्वारा ग़लती से अधिक मूल्य वसूला गया है। इस मामले में विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम-2011 के नियम 18-2 का उल्लंघन होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।