अब औंकार जीनिंग के मामले में कोर्ट पहुंचा प्रशासन

न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा और आधिपत्य सौंपने की मांग रखी

उज्जैन, अग्निपथ। ताकायमी कारखानों की सरकारी जमीन पर फिर से सरकारी नियंत्रण पाने की मुहीम के तहत अब प्रशासन ने ओंकार जीनिंग फैक्ट्री का अधिपत्य पाने और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए कोर्ट में अपील की गई है। आगर रोड़ पर ओंकार जीनिंग फैक्ट्री की 3.135 हेक्टेयर जमीन की कीमत फिलहाल करोड़ो रूपए है।

भूमि सर्वे नम्बर 1917 की 3.135 हेक्टेयर जमीन को पूर्व में ग्वालियर रियासत द्वारा कॉटन एवं जिनिंग फैक्टरी के संचालन के लिए दिया गया था। कई साल पहले ही जिनिंग फैक्टरी बन्द हो चुकी है और उक्त जमीन मध्य प्रदेश शासन में वैष्ठित हो चुकी है। ओंकार जीनिंग की जमीन शासकीय है फिर भी अरविंद अग्रवाल द्वारा भूमि पर अवैध आधिपत्य किया हुआ है।

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर अवि प्रसाद के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश आर.के. वाणी के न्यायालय में जमीन का आधिपत्य सौंपने के लिए वाद दायर किया गया है। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक मनीष कुमार गोयल ने बताया कि प्रकरण में प्रतिवादी अरविंद अग्रवाल की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

जिसमें वाद पत्र धारा 257 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधान के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं होना तथा राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश प्रकाश में प्रकरण में पूर्वन्याय प्रभाव होने से वाद पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 6 अगस्त को आदेश पारित करते हुए वाद को किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं होना पाते हुए वादपत्र को नामंजूर किए जाने हेतु प्रकट आधार नहीं होने से आवेदन पत्र निरस्त किया है तथा वाद विषय रचना हेतु प्रकरण को आगामी दिनांक के लिए नियत किया है।

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