झूठा फंसाने का कथित ऑडियो सुन 66 साल के आरोपी बुजुर्ग की गिरफ्तारी रोकी
उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन की एक महिला ने अपने प्रेमी के पिता और दो अन्य लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। आरोपी पक्ष ने पीडि़ता के खिलाफ भी कुछ सबूत पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। इसके चलते पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। दरअसल, महिला ने 66 साल के बुजुर्ग पर रेप का आरोप लगाया है। दावा किया है कि वे बीमार रहते हैं। उपचार को लेकर दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं।
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और डीसीपी राजेश सिंह से 66 वर्षीय नंदकिशोर बैरागी और उनके परिवार ने रेप का केस दर्ज कराने वाली 33 साल की महिला पर आरोप लगाए। नंदकिशोर ने पुलिस से कहा जो महिला खुद को पीडि़ता बता रही है। वह पहले से शादीशुदा है। जो उनसे पूर्व के एक प्रकरण को लेकर लगातार बेटे योगेश पर शादी को लेकर दबाव बना रही थी। कोर्ट में समझौता होने के बाद भी वह बेटे योगेश से शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी।
नंद किशोर ने कहा पीडि़ता ने 26 जुलाई 2022 को इंदौर के भंवरकुआं थाने में झूठी घटना के आधार पर केस दर्ज कराया है। नंदकिशोर ने कलेक्टर व डीसीपी को महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी। इसमें महिला उनके रिश्तेदार संजय पर बात कर रुपए मांगने के लिए दबाव बना रही है। इस मामले में अधिकारियों ने पूरे मामले की सही जांच होने के बाद ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
पढ़ाई के दौरान हुई थी पहचान
नंदकिशोर बैरागी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि बेटा योगेश 2018 में उज्जैन पढ़ाई के दौरान पहुंचा था। यहां पीडि़ता उसे टिफिन देती थी। जिसके बाद दोनो में पहचान हो गई थी। इसके बाद बेटे पर उसने दो साल बाद रेप का आरोप लगा दिया था। जिसमें उज्जैन के नीलगंगा थाने में केस दर्ज हुआ था।
मंसूबे पूरे नहीं हुए तो झूठी एफआईआर दर्ज कराई: नंदकिशोर ने बताया कि महिला ने उनके और बेटे के खिलाफ दो सप्ताह पहले 26 जुलाई की घटना का जिक्र करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीडि़ता ने एफआईआर में बताया था कि 26 जुलाई की रात 12 बजे वह तेजाजी नगर से सरवटे बस स्टेंड पैदल जा रही थी। रास्ते में योगेश के पिता नंदकिशोर बैरागी और कौशल मिले।
उन्होंने कहा कि वे बेटे योगेश को समझाइश देने के बहाने मुझे बाइक पर बैठाकर सुनसान इलाके में ले गए और एक अन्य युवक मनीष को बुलाकर। तब कौशल और मनीष ने मेरे साथ रेप किया। नंदकिशोर ने आकर हाथ पकडक़र जबर्दस्ती करने की कोशिश की। पीडि़ता ने बताया कि सुबह साढ़े पांच बजे वह जैसे-तैसे बस स्टैंड पहुंची। और बस में बैठकर उज्जैन गई।
बुजुर्ग को मिली अग्रिम जमानत
इस मामले में जिला न्यायलय में बुजुर्ग नंदकिशोर बैरागी की तरफ से वकील जिल शर्मा की तरफ से अग्रिम जमानत लगाई गई थी। मामले में कोर्ट को आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ सारे सबूत सौपे गए थे। इस मामले में न्यायलय ने 66 वर्षीय नंदकिशोर को अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में पुलिस पहले से ही महिला को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।