नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

5 हजार रूपये जुर्माने की सजा

धार, अग्निपथ। नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को दिए फैसले में विशेष न्यायाधीश कपिल वर्मा ने आरोपी हरेसिंग पिता नाहारसिंग भीलाला (32) निवासी सगडीपुरा धाना धामनोद को प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है।

विशेष लोक अभियोजक धर्मराज मिमरोट ने बताया कि नाबालिग स्कूली छात्रा 7 जनवरी 2016 को स्कूल के लिए निकली थी। शाम तक वापस ने आने पर उसे तलाश किया। इस दौरान पता चला कि आरोपी हरेसिंग भी गायब है। इस पर धामनोद थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 24/2016 धारा 363 भा.द.स का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

विशेष न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य से सहमत होकर अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हज़ार-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया । प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धर्मराज मिमरोट द्वारा की गई ।

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