मंडी सचिव ने कहा सात दिन में हो निर्देश का पालन
नलखेड़ा, अग्निपथ। यहां की कृषि उपज मंडी में उपज लाने वाले किसानों को उपज खरीदने वाले व्यापारियों द्वारा मंडी के बाहर भुगतान करने की दशा में उस स्थान पर भी अपनी फर्म के नाम का बोर्ड लगाना होगा। यह काम व्यापारियों को सात दिन के भीतर करने पड़ेगा।
दरअसल, कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत व्यापारियों को मंडी प्रांगण में ही किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। उसके बाद भी व्यापारियों द्वारा अपने घर या दुकान से किसानों को उनकी फसल का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में मंडी के बाहर भुगतान लेने के लिए किसानों को फर्म का बोर्ड नहीं लगा होने के कारण भटकना पड़ रहा था। उक्त समस्या को लेकर दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र द्वारा अपने 19 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर कृषि उपज मंडी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया था।
दैनिक अग्निपथ में प्रकाशित समाचार के बाद कृषि उपज मंडी के सचिव केसरसिंह भिलाला ने दीपावली अवकाश के बाद मंडी में पंजीकृत व्यापारियों को नोटिस देते हुए अपने व्यापारिक गोदाम, प्रतिष्ठान व भुगतान के स्थलों पर सूचना प्राप्ति के सात दिवस में फर्म के नाम संबंधी जानकारी बोर्ड लगाया जाकर उसकी जानकारी कृषि उपज मंडी कार्यालय अथवा कृषि उपज मंडी प्रांगण प्रभारी को अवगत कराने के निर्देश प्रदान किए।
अब किसानों को नहीं होना पड़ेगा परेशान
कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा किसानों की समस्या को देखते हुए कृषि उपज मंडी के सभी व्यापारियों को सात दिवस में अपने अपने फर्म के नाम का बोर्ड भुगतान स्थल पर लगाने के निर्देश प्रदान किए हैं। व्यापारियों द्वारा अपने फर्म का बोर्ड नहीं लगा नहीं होने के कारण किसानों को भुगतान के लिए कई जगह पूछताछ करनी पड़ती थी। लेकिन अब मंडी सचिव के निर्देश के बाद व्यापारियों द्वारा फर्म का बोर्ड लगाने से किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।