चेन स्नेचर को 5 साल की सजा

उज्जैन, अग्निपथ। महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात करने वाले बदमाश को न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। बदमाश इंदौर कर रहने वाला है। लक्ष्मीनगर चौराहा पर 4 अक्टूबर 2021 को मंदिर से लौट रही पुष्पलता व्यास के गले से 15 ग्राम वजनी चेन झपटने की वारदात के बाद माधवनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाश की तलाश शुरु की थी।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इंदौर के नंदानगर में रहने वाले बदमाश सूरज उर्फ खेलू पिता प्रेमकुमार (24) को गिर तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सालभर चली सुनवाई के बाद अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद ने सूरज को चेन स्नेचिंग का दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी रूपसिंह राठौर अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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