25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
धार, अग्निपथ। अवैध शराब परिवहन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रसन्न सिंह द्वारा आरोपी ओम पिता अंबाराम प्रजापति निवासी विक्रम नगर धार को 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन जिला मीडिया सेल प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरएस राय ने 11 जून 2016 को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गुणावद में धार की तरफ से ओम व अन्य व्यक्ति अवैध शराब लेकर आने वाले हैं। ढाबे के सामने नाकाबंदी कर बाइक से आ रहे दो युवकों को रूकने का इशारा किया तो बाइक सवार भागने लगा।
पुलिस टीम ने आरोपी ओम की घेराबंदी कर पकड़ा। आबकारी की टीम ने ओम से तलाशी लेने पर एक काले रंग के बैग में 100 पाव प्लेन मदिरा, एक हरे रंग के बैग में 100 पाव प्लेन मदिरा एवं सफेद रंग के बोरे में 200 पाव प्लेन मदिरा, इस प्रकार कुल 400 पाव कुल 72 बल्क लीटर, प्लेन मदिरा की बरामदगी कर विधिवत कार्यवाही की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन के प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सावनसिंह गाडरिया ने की।
चेन लुटेरे को 5 वर्ष का कारावास
देवास, अग्निपथ। चेन लूट के करीब सवा साल पुराने मामले में कोर्ट ने वारादत करने वाले को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। दोषी युवक ने वारदात को तब अंजाम दिया था जब फरियादी महिला मां के साथ खाने के बाद पैदल घूम रही थी।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि फरियादी पिंकी पिछले साल 14 जुलाई को माँ के साथ रात 9 बजे खाना खाकर पैदल-पैदल घूमने निकले थे। घर से निकलकर सर्विस रोड से होते हुए जैसे ही वन मंडल सिविल लाइन रोड से पाटीदार मेडिकल स्टोर के आगे पहुंचे कि सामने से एक व्यक्ति मोटरसायकल से आया और अचानक उसकी गर्दन पर झपट्टा मारते हुए उसके गले में पहनी एक सोने की चेन झपट कर मोटर सायकल से वनमंडल तरफ भाग गया। उस व्यक्ति ने लाल गुलाबी रंग जैसी शर्ट पहनी हुई थी व उसकी मोटरसाइकल पर आगे थैला टंगा हुआ था। चेन का वजन 4.130 ग्राम होकर उसकी कीमत 21 हजार रूपए थी।
थाना सिविल लाईन देवास में रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर शिनाख्ती के पश्चात आरोपी का नाम अल्फेज उर्फ राजा उर्फ पापी बताया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी अल्फेज उर्फ राजा उर्फ पापी, उम्र 23 वर्ष, निवासी- 145, आनंद नगर, जिला देवास को धारा 392 भा.द.सं. के अपराध में दोषी पाते हुये 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।