15 मीटर चौडा होगा रोड़, 8 के पास मिला स्थगन आदेश
उज्जैन, अग्निपथ। महाकालेश्वर मंदिर के पास बड़ा गणेश मंदिर की घाटी के 9 निर्माण को तोडने के लिए गुरूवार की दोपहर नगर निगम, पुलिस और राजस्व विभाग का अमला पहुंचा था। अमले ने यहां का केवल एक ही मकान तोड़ा है, शेष 2 मकान और 6 दुकान वालों के पास स्थगन आदेश है लिहाजा इन पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो सकी है।
सुबह करीब 10 बजे एसडीएम कल्याणी पांडेय की अगुवाई में टीम बैकहो लोडर लेकर महाकाल क्षेत्र में पहुंची। बड़ा गणेश मंदिर की घाटी वाली सडक़ को 15 मीटर चौड़ा किया जाना है। इस दायरे में राजस्व टीम ने 9 निर्माण को अवैध श्रेणी में माना है। तहसीलदार न्यायालय से इन्हें हटाने का आदेश पारित हुआ है। 9 अवैध निर्माण में 2 मकान और 7 दुकानें है। इनमें से एक मकान पर हाईकोर्ट का स्थगन है जबकि 6 दुकान वालों को जिला न्यायालय से स्थगन मिला हुआ है। एक विट्ठल मंदिर, देवीदास रामचंद्र के नाम से दर्ज मकान वाले के पास किसी तरह का स्थगन नहीं था, लिहाजा इस मकान के अवैध हिस्से का निर्माण तोड़ दिया गया है।
परिवार ने किया विवाद, टीआई ने चेतावनी दी
महाकाल मंदिर क्षेत्र में गुरूवार दोपहर जिस मकान का अवैध निर्माण तोडा गया, उसमें रहने वाले परिवार के सदस्यों ने अधिकारियों के साथ खासी बहस की। ये बिना पूरा सामान बाहर निकाले, मकान से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे। टीआई मुनेंद्र गौतम ने परिवार के मुखिया को अपनी भाषा में समझाया, इसके बाद परिवार के सभी सदस्य बाहर आकर खड़े हो गए।