नगर निगम, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही
उज्जैन, अग्निपथ। महाकाल मंदिर क्षेत्र के विस्तार की योजना में बाधा बन रहे बड़ा गणेश घाटी के 5 मकान बुधवार सुबह तोड़ दिए गए है। इन मकान में रहने वाले परिवारों को जिला न्यायालय से पूर्व में स्थगन प्राप्त हो गया था। मंगलवार को ही यह स्थगन आदेश खारिज हुआ है। बड़ा गणेश घाटी पर कुल 9 मकान चिन्हित किए गए थे, इनमे से एक को कुछ दिन पहले हटा दिया गया है। 5 मकान बुधवार को तोड़े गए, 3 मकान अब भी शेष रह गए है।
महाकाल मंदिर और महाराजवाड़ा के बीच बड़ा गणेश मंदिर की घाटी वाले कुल 9 मकानों को तहसील न्यायालय ने अतिक्रमण मानते हुए इन्हें मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था। मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत इस मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाना है। बड़ा गणेश मंदिर की घाटी के लगभग सभी मकान कई दशकों से यहां बने है लेकिन इनमें से किसी के पास स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज सामने नहीं आए है। बुधवार सुबह एसडीएम कल्याणी पांडेय की अगुवाई वाली टीम मशीनें लेकर यहां पहुंची और मकानों से सामान बाहर निकलवाकर उन्हें तोडऩे की कार्यवाही शुरू की। यह कार्यवाही लगभग 5 घंटे तक चली। कार्यवाही के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। ज्यादातर रहवासी एक दिन पहले स्थगन आदेश खारिज होने के बाद ही यह तय मान बैठे थे कि मकान हटकर ही रहेंगे।
व्यास परिवार के पास हाईकोर्ट का स्थगन, 2 मकानों पर जिला न्यायालय में सुनवाई जारी
बड़ा गणेश मंदिर की घाटी पर कुल 9 मकानों को राजस्व टीम द्वारा चिन्हित किया गया था। इनमें से एक विठ्?ठल मंदिर के नाम से दर्ज मकान को पहले ही हटाया जा चुका है। बुधवार को राजस्व टीम ने रीतेश माहेश्वरी, शत्रुघ्न दासवानी, वीनिता पति विकास, पंकज जोशी और अनिल जोशी के नाम से दर्ज मकानों को हटाने की कार्यवाही की है। प. आनंद शंकर व्यास के मकान के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है जबकि दो मकान कमलबाई बाबूराव के नाम से दो मकान है, इन पर जिला न्यायालय से स्थगन मिला हुआ है।