बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

न्यायालय

देवास, अग्निपथ। बेटे की हत्या करने वाले पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात 2 मई 2021 की रात्रि को तब हुई जब देवेन्द्र दांगी ग्राम मुंडला स्थित अपने घर के आंगन में सो रहा था।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि वारदात की रात देवेंद्र दांगी और उसका पिता अभियुक्त जगदीश ऊर्फ तके सिंह आसपास ही सो रहे थे। पास के ही खाली प्लॉट पर मृतक का भाई व फरियादी सचिन दांगी सो रहा था। रात्रि 11.30-12 बजे के मध्य सचिन को अचानक भाई देवेंद्र दांगी के चिल्लाने की आवाज आई। इस पर वह उसके पास पहुंचा, तो देखा कि देवेन्द्र के माथे से खून निकल रहा था। स

चिन ने अभियुक्त जगदीश ऊर्फ तकेसिंह को देवेंद्र के पास से जाते हुए भी देखा। इसके बाद सचिन दांगी अपने परिजनों व अन्य लोगों की मदद से देवेन्द्र को वेन से अस्पताल लेकर गये, परन्तु रास्ते में इलाजखेड़ी के पास देवेन्द्र दांगी की मृत्यु हो गई। फरियादी द्वारा थाना पीपलरावां पर सूचना दी गई। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त जगदीश ऊर्फ तकेसिंह दांगी (55) निवासी ग्राम मुण्डला दांगी, थाना टोंकखुर्द जिला देवास को दोषसिद्ध ठहराते हुये धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी मनोज कुमार निगम, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया।

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