मिलावटखोरों पर 25 लाख से ज्यादा का जुर्माना

धार, अग्पिनथ। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के मामले में चार आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 25 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। एडीएम धार शृृंगार श्रीवास्तव द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रकरणों में सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया।

पहले प्ररकण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेसर्स मधुबन होटल ग्राम दुधी धामनोद तहसील धरमपुरी जिला धार के साउ गंगावत पिता अमानसिंह गंगावत से मानक स्तरों की जांच हेतु खाद्य पदार्थ निर्माण में उपयोग हेतु भण्डारित रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (लूज) एवं उज्जैयनी गोल्ड होटल स्पेशल पोहा (पैक) का नमूना लिया गया था। जांच में रिफाईण्ड सोयाबीन तेल लूज का नमूना विकय हेतु प्रतिबंधित पाया गया तथा उज्जैयनी गोल्ड होटल स्पेशल पोहा (पैक) मिथ्याछाप पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण की सुनवाई ए.डी.एम. श्री श्रृंगार श्रीवास्तव न्याय निर्णायन अधिकारी, जिला धार के द्वारा की गई।

उज्जैयनी गोल्ड होटल स्पेशल पोहा (पैक) के पैकेट मिथ्याछाप होना प्रमाणित होने पर रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (लूज) विकय हेतु प्रतिबंधित होना के कारण तथा बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के कारण साउ गंगावत पिता अमानसिंह गंगावत को मेसर्स मधुबन होटल, ग्राम दुधी, धामनोद, तहसील धरमपुरी जिला धार को एक लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। प्रतिवादी कमांक 02 महेन्द्र धनगर पिता लोटन धनगर प्रोप्रायटर मेसर्स रिद्धि सिद्धि किराना, केयरवेल हॉस्पिटल के पास, धामनोद के द्वारा होलसेल में मिथ्याछाप उज्जैयनी गोल्ड होटल स्पेशल पोहा पैक का विक्रय किया जाना प्रमाणित होने पर 1 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना किया गया।

प्रतिवादी अंकित गोयल पिता नवीनचंद गोयल प्रोप्रायटर, मेसर्स अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी, सेंधवा जिला बडवानी द्वारा रिफाईण्ड सोयबीन तेल लूज विकय हेतु प्रतिबंधित प्रमाणित होने पर रूपये 3 लाख रुपए का जुर्माना तथा प्रतिवादी कं. 04 शीतल अंबवानी, मेसर्स जे.पी. इंण्डस्ट्रीज, उज्जैन एवं फर्म प्रतिवादी कं. 05 फर्म जे.पी. इण्डस्ट्रीज, उज्जैन को उज्जैयनी गोल्ड होटल स्पेशल पोहा मिथ्याछाप का निर्माण, विक्रय प्रमाणित पाये जाने पर रूपये 3 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

द्वितीय प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा मेसर्स अशोक किराना स्टोर, जलोदखेता तहसील बदनावर, जिला धार से चोपडा नमकीन सेंव (पैक) का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो जिसके मिथ्याछाप पाये जाने पर माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी, जिला धार के द्वारा सुनवाई की गई। चोपड़ा नमकीन सेंव (पैक) मिथ्याछाप पाया जाना प्रमाणित होने पर प्रतिवादी कमांक 01 नरेन्द्र पाटीदार एवं प्रतिवादी कं. 02 अशोक पाटीदार, मेसर्स अशोक किराना, जलोदखेता, तहसील बदनावर, जिला धार को संयुक्त रूप से रूपये 49000 जुर्माना तथा प्रतिवादी कमांक 3 सुभाष चोपडा पिता हीरालाल चोपडा निर्माता मेसर्स रतलामी चोपडा नमकीन एवं स्वीट् रतलाम, जिला रतलाम को रूपये 300000 की शास्ति अधिरोपित की गई।

तृतीय प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा मेसर्स शुभम ट्रेडर्स, मण्डी कॉम्प्लेक्स धार से मानक स्तरों की जांच हेतु प्रकाश नमकीन एवं मिठाईयां मुंग पापड (पैक) लिया गया था जिसके मिथ्याछाप पाये जाने पर माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी जिला धार द्वारा सुनवाई की गई। प्रतिवादी कं. 01 शुभम मित्तल एवं प्रतिवादी कं. 02 फर्म शुभम ट्रेडर्स, मण्डी कॉम्प्लेक्स धार को प्रकाश नमकीन एवं मिठाईयां मुंग पापड (पैक) का मिथ्याछाप प्रमाणित होने पर संयुक्त रूप से रूपये 36500 जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा प्रतिवादी कं. 03 अनिल कुमार शाह नॉमिनी प्रकाश नमकीन उद्योग, लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर, प्रतिवादी कं. 04 राजकुमार गुप्ता लायसेंसधारी प्रकाश नमकीन उद्योग, लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर तथा प्रतिवादी कं. 06 फर्म प्रकाश नमकीन उद्योग, लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर को संयुक्त रूप से रूपये 300000 जुर्माना अधिरोपित किया गया।

चतुर्थ प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा मेसर्स लक्ष्मीनारायण शिवलाल एण्ड संस कुक्षी, जिला धार से मानक स्तरों की जांच हेतु केशव प्राईड रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (पैक) एवं एस. के. लौंग ग्रेन बासमती राईस ( पैक) के नमूने जांच हेतु लिये गये थे जिसके मिथ्याछाप पाये जाने पर माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी, जिला धार द्वारा सुनवाई की गई। प्रतिवादी कमांक 01 लक्ष्मीनारायण पिता शिवलाल राठौड एवं फर्म लक्ष्मीनारायण शिवलाल एण्ड संस, कुक्षी जिला धार को संयुक्त रूप से रूपये 200000 /जुर्माना अधिरोपित किया गया।

प्रतिवादी कं. 03 सूरज प्रकाश सेठी पिता दर्शनलाल सेठी पार्टनर, अशोक कुमार सूरज प्रकाश सेठी, सियागंज इंदौर, प्रतिवादी कं 04 विकास पाटीदार पार्टनर, अशोक कुमार सूरज प्रकाश सेठी, सियागंज इंदौर को संयुक्त रूप से रूपये 300000 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। प्रतिवादी कं. 05 सुमन पिता लेखराज कालरा पार्टनर, जुनेजा स्ट्रीट, फलीलका पंजाब, एस. के. एग्रो जोरकी, कांकरवाली, पंजाब, प्रतिवादी कं. 06 अमित पिता ओंकारनाथ कालरा, पार्टनर, महावीर कॉटन फैक्ट्री बीकानेरी रोड, नियर जस्सी हॉस्पिटल फजीलका पंजाब, प्रतिवादी कं. 07 आरीष पिता संदीप कालरा, पार्टनर महावीर कॉटन फैक्ट्री बीकानेरी रोड, नियर जस्सी हॉस्पिटल फजीलका पंजाब, एवं फर्म महावीर कॉटन फैक्ट्री बीकानेरी रोड, नियर जस्सी हॉस्पिटल फजीलका पंजाब, को संयुक्त रूप से कुल रूपये 300000 जुर्माना अधिरोपित किया गया।

प्रतिवादी कं. 09 सी.बी. सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह, नॉमिनी, केशव इण्डस्ट्रीज, देवास एवं फर्म केशव इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. 101 इंडस्ट्रीयल, देवास को केशव प्राईड रिफाईण्ड सोयाबीन ऑयल (पैक) के मिथ्याछाप होना प्रमाणित होने पर संयुक्त रूप से रूपये 200000 जुर्माना अधिरोपित किया गया । इस प्रकार कुल 04 प्रकरणों में निर्णय देकर कुल रूपये वही सचिन लोगरिया ने बताया कि 25,35,500 पच्चीस लाख, पैतीस हजार, पांच सौ का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
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