उज्जैन,अग्निपथ। एक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में नागदा की विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया। करीब पांच चार साल पहले हुई घटना में कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है।
पुलिस रिकार्डनुसार 22 फरवरी २०18 की रात करीब 8 बजे नागदा में एक बालिका घर के पास डेयरी पर दूध लेने गई थी। काफी समय नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश किया। नहीें मिलने पर अज्ञात व्यक्ति के िालाफ अपहरण का केस दर्ज कर खोजबीन की। पता चला बालिका को शिव कॉलोनी निवासी शेटटी उर्फ संदीप उर्फ संजय पिता शांतिलाल (28) बरगलाकर ले गया। शेट्टी के पकरड़ कर उससेे बालिका को बरामद किया। बालिका से दुष्कर्म होना पाए जाने पर पाक्सो एक्ट में भी कार्रवाई की।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश वंदनाराज पांडे ने फैसला सुनाया। उन्होंने शेट्टी को दोषी पाए जाने पर 5 साल कारावास व दो सौ द्भह्नपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष लोक अभियोजक रेवतसिंह ठाकुर ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजक डॉ. साकेत व्यास ने दी।
हत्या के आरोप से किया दोषमुक्त
उज्जैन,अग्निपथ। गणेश कालोनी जयसिंहपुरा में तीन साल पहले हुई हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।
अभिभाषक मोहनलाल चौबे ने बताया कि 2019 में योगेन्द्र पिता रघुनाथ निवासी जयसिंहपुरा की गणेश कालोनी में धारदार हथियार से चार युवको ने हत्या कर दी थी। महाकाल पुलिस ने मामले में राजकुमार, श्रवण, अजय नोगरे और मोनू को गिर तार कर अ िायोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शनिवार को मामले में सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी ने फैसला सुनाते हुए राजकुमार और श्रवण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अजय और मोनू को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया है।