छेड़छाड़ की रंजिश में हुआ था हत्याकांड
उज्जैन,अग्निपथ। जयसिंहपुरा मेें छेड़छाड़ की रंजिश में करीब साढ़े तीन साल पहले हुई युवक की हत्या के केस में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने जघन्य तरीके से किए गए हत्याकांड में दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
घटनानुसार जयसिंहपुरा निवासी राजकुमार पिता रमेशचंद्र नोगरे की पत्नी ने जनवरी 2019 में क्षेत्र के ही योगेंद्र उर्फ बल्लू पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इसे लेकर राजकुमार और बल्लू में खुन्नस बाजी चल रही थी। इसी रंजिश में 24 मार्च 2019 की शाम राजकुमार उसके भाई श्रवण उर्फ सुन्या ने बल्लू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना में बल्लू के दोस्त ने युवराज ने चार लोगों के खिलाफ महाकाल थाने में केस दर्ज कराया था।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश आरके वाणी ने फैसला सुनाया। उन्होंने राजकुमार व सुन्या को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में राजकुमार के भाई अजय व साथी मोनू पिता हरिनारायण मोर्य को पर्याप्त प्रमाण के अभाव में बरी कर दिया। मुकदमे में शासन का पक्ष लोक अभियोजक मिश्रीलाल चौधरी ने रखा। जानकारी उप संचालक अभियोजक डॉ. साकेत ने दी।
दूध वाले को डंपर ने कुचला, मौत
उज्जैन, अग्निपथ। दूध बांटने निकले वृद्ध को रास्ते में डम्पर ने कुचल दिया। परिजन महिदपुर अस्पताल से उज्जैन लेकर पहुंचे। जहां वृद्ध की मौत हो गई।
राघवी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलियानाथ में रहने वाला कैलाश पिता गरवर चौहान (55) दूध का कारोबार करता था। सोमवार शाम को खेत से दूध लेकर गांव में बांटने जा रहा था। उसी दौरान पीछे से आए डम्पर ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल होने पर गांव वालों की सूचना पर परिजन महिदपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां हालत गंभीर होने पर रात में जिला अस्पताल रैफर किया गया। उपचार के दौरान मंगलवार तडक़े वृद्ध की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर मौके से फरार हुए डम्पर की तलाश शुरु की है।