तराना, अग्निपथ। यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत के मामले में कोर्ट ने बस चालक को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ड्राइवर को 2000 रुपए जुर्माना भी भरना होगा।
अभियोजन में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अदिकारी विशाल गुप्ता के अनुसार ग्राम टुकराल के पास 3 मार्च 2015 को अपने खेत पर मोटरसाइकल से जा रहे जगदीश को धर्मेंद्र बस (एमपी13-टीए-2277) के चालक ने तेज गति व लापरवाही से बस चलाते हुए टक्कर मारदी। दुर्घटना के बाद जगदीश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। प्रकरण में न्यायाधीश चेतन बजाड़ ने बस चालक शेरू पिता रज्जाक खां नि.सुनवानी थाना विजय गंजमंडी को सजा से दंडित किया।
गबन के आरोपी अकाउण्टेण्ट को 1 करोड़ का जुर्माना,7 साल की सजा
धार, अग्निपथ। अकाउण्टेण्ट द्वारा कम्पनी में किये गबन के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को सात साल कैद की सजा एवं एक करोड़ रुपया जुर्माना से दंडित किया। लोक अभियोजक केसी यादव ने बताया गया कि एयॉन मेडिकल प्रा. लि. पीथमपुर में अकाउण्टेट बृजेश मंगल द्वारा कम्पनी के अकाउंट से अपने अकाउंट में धोखाधड़ी पूर्वक राशि ट्रासफर कर अमानत में खयानत कि गयी थी।
कम्पनी में हुए आडिट में वर्ष 2015-16 में कंपनी की राशी शेयर मार्केट में लगाकर आरोपी बृजेश बंसल ने एक करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का गबन किया था। विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा द्वारा अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए आरोपी बृजेश बंसल को भादंवि की धारा 409 में 7 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं भादंवि की धारा 420 के अपराध में 3 साल की सजा एवं 5000 के जुर्माने से दंडित किया गया। शासन की ओर से लोक अभियोजक के सी यादव द्वारा पैरवी की गई।