नाबालिग को अगवा करने की पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट, कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

आलोट, अग्निपथ। नाबालिग को अगवा कर ले जाने के मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने पर न्यायालय ने पुलिस को अनुसंधान कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने आलोट पुलिस को यह निर्देश पीडि़ता के पिता की ओर से दायर परिवाद में सुनवाई के बाद दिए हैं।

एडवोकेट राजेश मंडवारिया ने बताया कि परिवादी आलोट निवासी कारूलाल खारोल की 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को करीब चार माह पूर्व ग्राम लसूडिया थाना सितामऊ निवासी राहुल पिता कंवरलाल खारोल एवं कंवरलाल पिता रामाजी खारोल जबरन मोटरसायकल पर बैठाकर ले गए और अवैध रूप से नाबालिग पीडि़ता को अपने अधिपत्य में रखे हुए हैं।

फरियादी पिता बेटी को वापस लेने लसूडिया गये तो बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया। अपशब्द कहते हुए विवाद कर कहा कि नाबालिग पीडि़ता की शादी राहुल के साथ कर दी है। इसे लेने फिर कभी आए तो जान से खत्म कर देेंगें। जिसकी रिपोर्ट परिवादी ने थाना आलोट एवं पुुलिस अधीक्षक रतलाम को की किन्तु पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं किया।

मंडावरिया के मुताबिक फरियादी ने अधिवक्ता जाहिद खान मुल्तानी एवं राजेश मंडवारिया के माध्यम से एक परिवाद पत्र लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम में विशेष जिला न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक आलोट के समक्ष अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया। जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसला कर ले जाने वालों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए पुलिस थाना आलोट को उक्त अपराध के संबंध में परिवाद अनुसार पुलिस अनुसंधान कर न्यायालय को अविलंब सूचित किये जाने के आदेश दिये है।

प्रकरण में पैरवी जाहिद खान मुल्तानी एवं राजेश मंडवारिया एडवोकेट द्वारा की गई।

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