उज्जैन, (एस.एन. शर्मा) अग्निपथ। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय स्थानीय समिति एवं जिला प्रबंधन समिति की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत जारी निर्देशों के अनुसार उन्हें अपने मनपसंद स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों द्वारा पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
इस आदेश का पालन नहीं करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ 5 लाख जुर्माने से दंडित किया जाए। अधिनियम का पालन करने की बाध्यता अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की पात्रता रखने वाली संस्थाओं की भी है इसलिए उनको भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
इसके साथ ही बैठक में जिले की हर जनपद स्तर पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने हेतु शिविर का आयोजन करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में दिव्यांग जनों के लिए बजट प्रावधान सुनिश्चित करने, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हेतु स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्स सफाई कर्मचारी नियुक्त करने, फिजियोथेरेपिस्ट, पी एंड ओ की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी करने, दिव्यांग जनों द्वारा बनाए उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं मेला आयोजन केंद्र सरकार की योजना के तहत करने आदि प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में राष्ट्रीय न्यास से संबद्ध 17 दिव्यांगजनों के वैधानिक संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी करने का भी अनुमोदन किया गया।
बैठक में संस्था स्नेह के डॉक्टर पंकज मारु ने बताया था कि अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष के अधिसूचित 21 प्रकार की बेंच मार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को अपने किसी भी मनपसंद विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश एवं शिक्षा निशुल्क दिए जाने का प्रावधान जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
शिक्षा विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी
कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग जनों को उनके मनपसंद स्कूल में प्रवेश नहीं देने पर शिकायत करने हेतु हेल्पलाइन नंबर 98270 46101 जारी कर एपीसी राजेंद्र शुक्ला को अधिकृत किया है