कोर्ट ने खारिज की विधायक चावला की अग्रिम जमानत याचिका

2 महीने से फरार विधायक की बढ़ी मुसीबत, 23 जनवरी तक कोर्ट में होना है पेश

आलोट, अग्निपथ। कानून से ऊपर कोई नहीं, जनप्रतिनिधि कानून की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने कार्य करें। यदि खाद की किल्लत थी तो प्रशासन को अवगत करवाना था ना कि किसानों को सरकारी गोदाम से खाद लूटने की बात कह कर उकसाने की। यह टिप्पणी जबलपुर हाईकोर्ट स्पेशल बेंच के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने गोदाम लूट मामले में फरार आरोपी विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

सरकारी गोदाम से यूरिया खाद की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद 2 माह से फरार चल रहे कांग्रेसी विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत याचिका पर 23 जनवरी को सुनवाई होना थी। चावला के वकील की अर्जेंट हियरिंग की याचना पर कोर्ट ने 5 जनवरी को सुनवाई करते हुवे शनिवार को निर्णय देकर जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि इससे पूर्व विधायक चावला की अग्रिम जमानत की एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है । और आज दूसरी अपील जबलपुर हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी।

जमानत याचिका खारिज होते ही विधायक चावला की मुश्किलें अब और बढ़ गई है पुलिस चावला को फरार घोषित कर चुकी है। साथ ही 23 जनवरी को कोर्ट में पेश नहीं होने की स्थिति में विधायक की संपत्ति कुर्की करवाने की भी तैयारी पुलिस कर चुकी है। इसी मामले में चावला के सहयोगी कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह यादव 27 दिनों से जेल में बंद है।

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